( सागर ) गलत दवा से किसानों की बर्बाद हुई फसल, कंपनी के सीईओ समेत 5 पर धोखाधड़ी का केस….
सागर ज़िले के बंडा विकासखंड में किसानों को गलत खरपतवारनाशी दवा बेचने के मामले ने गंभीर रूप ले लिया है। इस प्रकरण में पुलिस ने दवा कंपनी के सीईओ, एक स्थानीय विक्रेता और अन्य मिलाकर कुल पाँच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला अब पुलिस जांच के अधीन है।
जानकारी के अनुसार, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी यू.एस. अहिरवार ने शिकायत दी थी कि एचपीएम केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड द्वारा निर्मित “बायोक्लोर” नामक खरपतवारनाशी दवा का उपयोग करने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। शिकायत में बताया गया कि सागर के नया बाज़ार स्थित सुप्रीम एग्रो ओवरसीज़ के प्रो. मनीष जैन ने यह दवा कच्चे और पक्के बिल पर कई गाँवों चकेरी, विनेका, पिपरिया चमारी, गोदाई पिपरिया, इल्लाई, कनेरा, धामोनी, पहलादपुर और नैनधरा के लगभग 35 किसानों को बेची थी।
किसानों ने जब इस दवा का इस्तेमाल किया तो उनकी सोयाबीन की फसल सूख गई और पूरी तरह खराब हो गई, जबकि खरपतवार नष्ट नहीं हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने जांच समिति गठित की। टीम ने प्रभावित खेतों का निरीक्षण किया और पुष्टि की कि “बायोक्लोर” के छिड़काव से सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुँचा है।
जांच रिपोर्ट आने के बाद, पुलिस ने एचपीएम कंपनी और सुप्रीम एग्रो ओवरसीज़ के खिलाफ कार्रवाई की। बंडा पुलिस ने कंपनी के सीईओ अशोक अग्रवाल, अनीश पांडे, मंगाराम और अश्विनी कुमार सहित पाँच आरोपियों पर धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है।
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