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जानलेवा हमले का दोषी दोषसिद्ध, 5 साल की सजा सुनाई, पुरानी रंजिश में कुल्हाड़ी से हमला, अदालत ने कहा ; इरादा स्पष्ट तौर पर हत्या का था

सागर। राहतगढ़ थाना क्षेत्र में ...

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सागर। राहतगढ़ थाना क्षेत्र में कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में अदालत ने आरोपी रामराज दांगी को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत सक्सेना की कोर्ट ने सुनाया।

लोक अभियोजक दीपक जैन के अनुसार, यह घटना 31 मई 2024 को हुई थी। फरियादी संतोष सिंह अपने खलिहान में अनाज की सफाई कर रहा था, तभी गांव का रामराज दांगी वहां पहुंचा और पुरानी रंजिश को लेकर विवाद शुरू कर दिया। आरोप है कि रामराज ने संतोष सिंह को गाली देना शुरू किया, जिसके विरोध पर उसने अचानक कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।

बचाव में संतोष सिंह ने सिर पर हाथ रखते ही पहला वार उसके बाएं हाथ पर लगा, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद आरोपी ने दूसरी बार वार कर बाईं जांघ पर कुल्हाड़ी मारी, जिससे संतोष जमीन पर गिर पड़ा। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो आरोपी वहां से भाग निकला।

घटना की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।

फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हथियार, वार की प्रकृति और घटनाक्रम से यह सिद्ध होता है कि हमला जान लेने की नीयत से किया गया था। इसलिए आरोपी रामराज दांगी को 5 वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड की सजा दी गई।
फैसले से गांव में चर्चा का माहौल है और पीड़ित पक्ष ने अदालत के निर्णय पर संतोष जताया है।

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