चेक बाउंस केस में राजपाल यादव को अंतरिम राहत : दिल्ली हाई कोर्ट ने 18 मार्च, तक दी जमानत
नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में सोमवार को अस्थायी राहत मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें 18 मार्च, 2026 तक अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि अदालत ने साफ कर दिया कि यह राहत कुछ शर्तों के साथ दी जा रही है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यदि अभिनेता को अंतरिम जमानत चाहिए तो दोपहर 3 बजे तक प्रतिवादी के नाम 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा। न्यायमूर्ति ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “डीडी जमा कर दीजिए, रिहाई मिल जाएगी, अन्यथा कल सुनवाई होगी।” समाचार लिखे जाने तक यह स्पष्ट नहीं हो सका था कि अभिनेता की ओर से तय राशि का डिमांड ड्राफ्ट अदालत में प्रस्तुत किया गया है या नहीं।
2010 से जुड़ा है विवाद
यह कानूनी मामला वर्ष 2010 से संबंधित है। उस समय राजपाल यादव ने अभिनय के साथ निर्देशन में कदम रखते हुए फिल्म अता पता लापता का निर्माण किया था। इस परियोजना के लिए उन्होंने दिल्ली की एक कंपनी से करीब 5 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। फिल्म अपेक्षित व्यावसायिक सफलता हासिल नहीं कर सकी, जिसके बाद कर्ज चुकाने में कठिनाई सामने आई।
आरोप है कि ऋण चुकाने के लिए दिए गए चेक बैंक में अनादृत हो गए। इसके बाद मामला निचली अदालत से होते हुए दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचा। इस प्रकरण के चलते अभिनेता को पूर्व में भी न्यायिक हिरासत का सामना करना पड़ा है।
पेशेवर छवि पर असर
राजपाल यादव ने अपने हास्य अभिनय से फिल्म उद्योग में अलग पहचान बनाई है, लेकिन लगातार कानूनी विवादों ने उनकी पेशेवर छवि को प्रभावित किया है। फिल्म जगत में विश्वसनीयता को महत्वपूर्ण माना जाता है और वित्तीय मामलों से जुड़े विवाद कलाकारों के करियर पर असर डाल सकते हैं।
फिलहाल सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अदालत की शर्तों का पालन किस तरह किया जाता है और अगली सुनवाई में क्या रुख सामने आता है। मामला अब 18 मार्च, 2026 तक के लिए स्थगित है।








