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राशन दुकानों में गड़बड़ी पर कलेक्टर की कार्यवाही, पांच विक्रेताओं के खिलाफ एफआईआर

राशन दुकानों में गड़बड़ी पर ...

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राशन दुकानों में गड़बड़ी पर कलेक्टर की कार्यवाही, पांच विक्रेताओं के खिलाफ एफआईआर
शहर की उचित मूल्य दुकानों में स्टॉक और राशन वितरण में मिली गंभीर अनियमिततायें, करीब 51.45 लाख रुपये के खाद्यान्न की राशि सामने आई
सागर। गरीबों और जरूरतमंद हितग्राहियों के लिये शासन द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के राशन में गड़बड़ी करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। नगर की शासकीय उचित मूल्य दुकानों में राशन प्राप्त न होने संबंधी शिकायतों पर जनसुनवाई, सीएम हेल्पलाइन एवं मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के बाद कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देश पर खाद्य विभाग द्वारा की गई जांच में शहर की पांच शासकीय उचित मूल्य दुकानों में स्टॉक संधारण, राशन वितरण और उपलब्ध खाद्यान्न में गंभीर अनियमिततायें सामने आई हैं। जांच में बड़ी मात्रा में खाद्यान्न के अपयोजन एवं गबन का मामला सामने आने के बाद संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई है। प्रशासन ने कार्यवाही करते हुये पांचों उचित मूल्य दुकानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही हितग्राहियों को राशन वितरण प्रभावित न हो, इसके लिये इन दुकानों को नजदीकी उचित मूल्य संस्थाओं से अस्थायी रूप से संबद्ध कर दिया गया है।
सहायक आपूर्ति अधिकारियों चारु जैन और अभिषेक मोर की जांच रिपोर्ट के आधार पर शहर की पांच उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराये गये हैं। जांच में सुबेदार वार्ड, शास्त्री वार्ड, गांधी चौक वार्ड, रामपुरा वार्ड और शिवाजीनगर वार्ड की उचित मूल्य दुकानों में दुकान संचालन एवं राशन वितरण में गंभीर अनियमिततायें सामने आई। जांच के दौरान राशन के स्टॉक और हितग्राहियों को किये गये वितरण में अंतर पाया गया। कई मामलों में रिकॉर्ड के अनुसार उठाव किये गये खाद्यान्न की मात्रा और वास्तविक वितरण में भारी अंतर मिला तथा खाद्यान्न दुकान पर भौतिक रूप से उपलब्ध भी नहीं पाया गया।
इन दुकानों पर मिली गड़बड़ी
सुबेदार वार्ड उचित मूल्य दुकान कोड 1001046-वर्तमान विक्रेता धु्रव रजक तथा पूर्व विक्रेता अनुराग तिवारी के मामले में क्रमशः 2,236 और 5,60,012 किलोग्राम खाद्यान्न से संबंधित अनियमितता दर्ज की गई। संबंधित खाद्यान्न की बाजार मूल्य राशि क्रमशः 1,45,680 और 15,67,329 रुपये बताई गई है। शास्त्री वार्ड दुकान कोड 1001020-विक्रेता रमा पति अतुल तिवारी एवं सहायक विक्रेता अनुराग तिवारी के मामले में 47,291 किलोग्राम खाद्यान्न की अनियमितता तथा 14,55,230 रुपये की बाजार मूल्य राशि सामने आई। गांधी चौक वार्ड दुकान कोड 1001039-वर्तमान विक्रेता अनुराग पिता स्व. मदनलाल सैनी तथा पूर्व विक्रेता अतुल तिवारी के मामले में क्रमशः 3,293 और 24,054 किलोग्राम खाद्यान्न से संबंधित अनियमितता मिली। इनकी बाजार मूल्य राशि क्रमशः 10,46,64 और 7,49,500 रुपये है। रामपुरा वार्ड-विक्रेता अतुल तिवारी के मामले में 15,544 किलोग्राम खाद्यान्न और 4,75,260 रुपये की बाजार मूल्य राशि दर्ज की गई। शिवाजी नगर वार्ड दुकान कोड 1001007- विक्रेता दीपक पिता सीताराम श्रीवास्तव के मामले में 20,362 किलोग्राम खाद्यान्न की अनियमितता तथा 6,47,610 रुपये की बाजार मूल्य राशि सामने आई।
जांच में सामने आई अनियमितताओं के बाद उपयोग किये गये खाद्यान्न की राशि की वसूली की कार्यवाही भी जारी है। कलेक्टर द्वारा संबंधित आरोपियों एवं दुकान विक्रेताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिये गये थे। प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार संबंधित थानों में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 तथा बीएनएस 2023 की धारा 316(5) एवं 318(4) के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई गई है। कुल मिलाकर दस्तावेज में दर्ज बाजार मूल्य के अनुसार करीब 51.45 लाख रुपये के खाद्यान्न से संबंधित अनियमिततायें सामने आई हैं।

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मैं सूरज सेन पिछले 6 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं और मैने अलग अलग न्यूज चैनल,ओर न्यूज पोर्टल में काम किया है। खबरों को सही और सरल शब्दों में आपसे साझा करना मेरी विशेषता है।