सागर में दो साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को न्यायालय ने सुनाई उम्र कैद की सजा
सागर/खुरई। दो साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विशेष न्यायालय पॉक्सो ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। मंगलवार शाम न्यायाधीश संध्या मनोज श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी नीरज आदिवासी को 10 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया। अभियोजन के मुताबिक घटना 15 मई 2025 की है। पीड़िता की मां अपने परिवार के साथ बांदरी थाना क्षेत्र में एक रिश्तेदार की बारात में शामिल होने गई थी। जब स्कूल परिसर में जयमाला का कार्यक्रम चल रहा था, तभी गांव का ही आरोपी नीरज आदिवासी बच्ची को खिलाने के बहाने अकेले में ले गया। बच्ची के गायब होने पर जब परिजन ने तलाश शुरू की, तो उसकी मौसी ने आरोपी को स्कूल से बाहर निकलते देखा। बच्ची उस समय जोर-जोर से रो रही थी और उसके कपड़े खून से सने हुए थे। परिजन को देखते ही आरोपी बच्ची को छोड़कर मौके से भाग निकला। गंभीर हालत में बच्ची को लेकर परिजन थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया। पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से अधिवक्ता ओपी श्रीवास्तव ने सशक्त पैरवी की। न्यायालय ने मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयानों को आधार मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।








