किराये के मकान में मिला खाद का अवैध भंडारण, 665 बोरी यूरिया सील,राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई, टीएसपी व एनपीके भी मिला
सागर/देवरीकलां। किसानों की शिकायत पर कृषि विभाग, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने चिरचिटा-देवगुवां रोड स्थित एक किराये के मकान में उर्वरक के अवैध भंडारण के मामले में कार्रवाई की। जांच के दौरान मकान में बड़ी मात्रा में यूरिया, टीएसपी और एनपीके खाद का भंडारण पाया गया। विभाग ने लाइसेंस में दर्ज स्थान के अलावा अन्य जगह खाद रखे जाने पर मौके पर भंडारित उर्वरक को सील कर दिया। जानकारी के अनुसार किसानों ने शिकायत की थी कि चिरचिटा-देवगुवां रोड स्थित एक निजी मकान में खाद का भंडारण कर उसका विक्रय किया जा रहा है। शिकायत के बाद कृषि विभाग की टीम राजस्व अधिकारियों और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। मकान मालिक रामगोपाल बडेरिया ने बताया कि मकान हर्षित जैन को किराये पर दिया गया था और उन्हें खाद के भंडारण की जानकारी नहीं थी। हर्षित जैन की मौजूदगी में मकान का ताला खुलवाकर टीम ने अंदर रखे उर्वरक की जांच की। जांच में कोरमंडल इंटरनेशनल कंपनी की 665 बोरी यूरिया, प्रत्येक बोरी 45 किलोग्राम, आईपीएल कंपनी की 7 बोरी टीएसपी तथा कोरमंडल इंटरनेशनल कंपनी की 8 बोरी एनपीके 20ः20ः0ः13 मिली। टीम ने उर्वरकों के नमूने भी लिये हैं, जिन्हें जांच के लिये भेजा जायेगा। जांच में पाया गया कि हर्षित जैन के उर्वरक लाइसेंस के साथ संलग्न नक्शे में भंडारण के लिये निर्धारित स्थान के अलावा दूसरे स्थान पर खाद रखी गई थी। पूछताछ में प्रोपराइटर ने बताया कि खाद की मात्रा अधिक होने के कारण अतिरिक्त स्टॉक को दूसरे स्थान पर रखा गया था। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश एफसीओ 1985 के तहत लाइसेंस में सत्यापित और निर्धारित स्थान के अलावा अन्य स्थान पर उर्वरक का भंडारण नियमों का उल्लंघन है। इसी के तहत मौके पर मिले उर्वरक को सील किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया जायेगा। लाइसेंस, दस्तावेजों और उर्वरक के नमूनों की जांच के बाद मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जायेगी।








