बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शादीशुदा युवक ने अपनी पूर्व प्रेमिका को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। मामला सामने आने के बाद सरकंडा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को सिर्फ छह घंटे में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान गिरधर साहू के रूप में हुई है, जो विवाह के बाद भी अपनी पूर्व प्रेमिका से जबरन संबंध बनाए रखने की कोशिश कर रहा था।
प्रेम से छल तक: ऐसे शुरू हुई कहानी
पुलिस जांच में सामने आया कि गिरधर साहू प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अपनी बहन के घर रह रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक युवती से हुई। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और रिश्ता प्रेम संबंध में बदल गया। गिरधर ने युवती से विवाह का वादा किया और इस भरोसे में युवती उसके करीब आती चली गई।
युवती ने बताया कि गिरधर ने उसे जोरा पारा क्षेत्र में अपने किराए के मकान पर बुलाया और वहां उसने जबरन शारीरिक संबंध बनाए। शुरू में युवती ने विरोध किया, लेकिन गिरधर के भावनात्मक दबाव और बहकावे में आकर संबंध जारी रहे।
नौकरी लगने के बाद बदल गया रवैया
कुछ समय बाद गिरधर को नौकरी मिल गई। इसके बाद जब युवती ने शादी की बात की तो वह बहाने बनाने लगा और बार-बार वादों से मुकरने लगा। युवती को यह सोचकर सुकून था कि एक दिन गिरधर उससे शादी करेगा, लेकिन अचानक उसे पता चला कि उसने किसी और से विवाह कर लिया है।
विवाह के बाद भी नहीं छोड़ा पीछा
विवाह के बाद भी गिरधर साहू ने युवती का पीछा नहीं छोड़ा। वह उसे लगातार फोन करता, मिलना चाहता और जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करता रहा। विरोध करने पर उसने युवती को धमकाया और मानसिक रूप से भी परेशान किया।
सरकंडा पुलिस की त्वरित कार्रवाई
युवती ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर सरकंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की और मात्र छह घंटे में आरोपी गिरधर साहू को गिरफ्तार कर लिया।
थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ बलात्कार और मारपीट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि शिकायत में युवती ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि शादी के बाद भी आरोपी उसका शोषण करता रहा, जो न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक उत्पीड़न की श्रेणी में आता है।
पुलिस की सख्त चेतावनी
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहद आवश्यक है। सरकंडा पुलिस की इस तत्परता की स्थानीय लोगों ने भी सराहना की है।
उन्होंने कहा कि शादी के बाद किसी महिला या पूर्व प्रेमिका के साथ जबरन संबंध बनाना कानूनन गंभीर अपराध है, जिसके लिए सख्त सजा का प्रावधान है। पुलिस ने यह भी अपील की कि यदि किसी महिला के साथ इस तरह की प्रताड़ना या उत्पीड़न हो, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि अपराधियों पर समय रहते कार्रवाई की जा सके।
यह मामला एक बार फिर समाज को यह संदेश देता है कि महिला सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी शिकायतों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए। कानून सभी के लिए समान है, और किसी भी तरह की जबरदस्ती या शोषण को सख्ती से दंडित किया जाएगा।








