सागर। शहर के चंद्रशेखर वार्ड में शुक्रवार की रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुरानी रंजिश के चलते बाइक सवार युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। आरोपियों ने न केवल युवक के दोस्त को बीच सड़क पर खींचकर बेरहमी से पीटा, बल्कि युवक पर कट्टे से फायर भी कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
कैसे हुआ हमला: दोस्त को छोड़ने जा रहा था अरबाज, रास्ते में घेरकर किया वारदात
पीड़ित अरबाज कुरैशी (25 वर्ष), निवासी मोतीनगर वार्ड, ने पुलिस को बताया कि घटना 13 जून 2025 की शाम करीब 8:30 बजे की है। वह अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से राहतगढ़ बस स्टैंड से अपने घर की ओर लौट रहा था। रास्ते में माता मंदिर के पास ट्रैफिक जाम था, तो वह ईतवारी टोरी वाले रास्ते से घर की ओर बढ़ा।
इसी दौरान उसे उसका दोस्त शादाब खान मिला, जिसने कहा कि उसे राधा तिराहा पर कुछ काम है, वहां छोड़ दे। अरबाज ने शादाब को अपनी बाइक पर बैठा लिया। जैसे ही वे लोग राकेश राय वाली गली, चंद्रशेखर वार्ड पहुंचे, तभी वहां इमरान खान और समीर खान पहले से मौजूद मिले।
सड़क पर घसीटा, जमकर पीटा, फिर फायरिंग कर दी
पुरानी रंजिश के चलते समीर खान ने बाइक से शादाब को जबरन खींचकर नीचे गिरा दिया और उसके साथ लात-घूंसे से मारपीट करने लगा। जब अरबाज बाइक रोककर शादाब को बचाने दौड़ा तो इमरान खान ने अरबाज को गंदी-गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी और कट्टे से फायर कर दिया। गोली अरबाज के बाएं पैर में जा लगी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया।
पुलिस ने दिखाई तेजी, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, कट्टा बरामद
घटना की सूचना मिलते ही मोतीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। अरबाज की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ धारा 109, 294, 115(2), 3(5) भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर 15 जून 2025 को चंद्रशेखर वार्ड से मुख्य आरोपी इमरान उर्फ इवरान खान (39 वर्ष) को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध कबूल कर लिया। उसके मेमोरेंडम के आधार पर पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त कट्टा भी बरामद कर लिया।
आपराधिक रिकॉर्ड: पहले भी दर्ज हैं मामले
जांच में सामने आया कि इमरान उर्फ इवरान खान एक आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ वर्ष 2022 में भी धारा 294, 323, 324, 506, 34 भादवि एवं 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है।
कड़ी कार्रवाई में इनका रहा सराहनीय योगदान !
निरीक्षक जसवंत राजपूत (थाना प्रभारी, मोतीनगर),सउनि राकेश भट्ट,सउनि माधव सिंह,प्रआर प्रमोद बागरी,प्रआर अनिल कुमार,आर प्रेम,देवेन्द्र शुक्ला