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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता पर लगाई रोक, फर्जीवाड़े पर जताई सख्ती

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पैरामेडिकल कॉलेजों ...

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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता पर लगाई रोक, फर्जीवाड़े पर जताई सख्ती

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता को लेकर बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने उन सभी कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगाने के आदेश दिए हैं, जिन पर बिना नियमानुसार प्रक्रिया पूरी किए ही मान्यता देने के आरोप हैं।

इस पूरे मामले की सुनवाई नर्सिंग घोटाले से जुड़ी एक जनहित याचिका के दौरान हुई। लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने कोर्ट में एक अतिरिक्त आवेदन पेश कर यह बताया कि जैसे नर्सिंग संस्थानों में गड़बड़ियां सामने आई थीं, ठीक वैसे ही पैरामेडिकल कोर्स में भी नियमों की अनदेखी कर छात्रों का भविष्य दांव पर लगाया जा रहा है।

याचिका में यह गंभीर आरोप लगाया गया कि एमपी पैरामेडिकल काउंसिल ने 2023-24 और 2024-25 सत्रों के लिए कॉलेजों को बिना किसी निरीक्षण और जांच के ही मान्यता बांट दी। इतना ही नहीं, कई कॉलेजों ने यूनिवर्सिटी में पंजीयन कराए बिना ही छात्रों को एडमिशन दे दिए।

सबसे बड़ी बात यह सामने आई कि जिन कॉलेजों को नर्सिंग घोटाले में सीबीआई ने अनुपयुक्त घोषित किया था, उन्हीं इमारतों में अब पैरामेडिकल कोर्स चलाए जा रहे हैं। बावजूद इसके, इन्हें धड़ल्ले से मान्यता भी दी जा रही है, जिससे भविष्य में बड़े घोटाले की संभावना बढ़ गई है।

कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ता के नए आवेदन को अलग से जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मध्यप्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल के चेयरमैन और रजिस्ट्रार को भी इस मामले में पक्षकार बनाया गया है, ताकि जांच में कोई ढिलाई न हो।

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ. राजेंद्र शुक्ला पैरामेडिकल काउंसिल के पदेन चेयरमैन भी हैं। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया में पारदर्शिता कैसे लाई जाएगी और फर्जीवाड़े पर कैसे लगाम लगेगी।

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मैं सूरज सेन पिछले 6 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं और मैने अलग अलग न्यूज चैनल,ओर न्यूज पोर्टल में काम किया है। खबरों को सही और सरल शब्दों में आपसे साझा करना मेरी विशेषता है।
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