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सागर में सीरियल किलर शिवप्रसाद को उम्रकैद, अदालत ने सुनाया आजीवन सश्रम कारावास का फैसला

सागर में सीरियल किलर शिवप्रसाद ...

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सागर में सीरियल किलर शिवप्रसाद को उम्रकैद, अदालत ने सुनाया आजीवन सश्रम कारावास का फैसला

सागर। शहर में सनसनी फैला देने वाली हत्या की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई है। जिला अदालत ने इस मामले में आरोपी बने कुख्यात शिवप्रसाद उर्फ हल्कू धुर्वे को दोषी मानते हुए आजीवन सश्रम कारावास और पाँच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) प्रशांत सक्सेना की अदालत ने सुनाया। पूरे प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक सौरभ डिम्हा ने की।

ऐसे हुआ था मामला दर्ज

जिला अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने जानकारी दी कि यह घटना 31 अगस्त 2022 की है। देर रात करीब 1 बजे घायल अवस्था में मंगल अहिरवार को उसका भतीजा सचिन जिला अस्पताल लेकर पहुँचा। मंगल के सिर और माथे पर गंभीर चोटें थीं। हालत बिगड़ने पर उसे बीएमसी सागर रेफर किया गया।

उस समय घायल मंगल ने पुलिस को बयान दिया था कि वह संत रविदास वार्ड का रहने वाला है और रतौना स्थित भारत पेट्रोल पंप के पास मकान बनाने का काम करता है। घटना की रात वह खाना खाकर अकेले सो रहा था, तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने फावड़े से सिर और माथे पर हमला कर दिया। मंगल की चीख सुनकर आरोपी वहां से भाग गया। इसके बाद पीड़ित ने हिम्मत जुटाकर पास के पेट्रोल पंप तक जाकर लोगों को घटना की जानकारी दी और एम्बुलेंस से अस्पताल पहुँचा।

जांच में उजागर हुई सच्चाई

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। एफएसएल और फिंगरप्रिंट टीम को मौके पर बुलाया गया। घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया और संभावित साक्ष्य जुटाए गए। इलाज के दौरान घायल मंगल की मौत हो गई, जिसके बाद मामले को हत्या (धारा 302 भादंवि) में बदल दिया गया।

विवेचना के दौरान आरोपी शिवप्रसाद को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस को उसके पास से कई महत्वपूर्ण सबूत मिले। जप्त सामग्री को परीक्षण के लिए एफएसएल सागर भेजा गया। जांच पूरी होने के बाद थाना मोतीनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया।

अदालत में हुई गवाही

अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए 29 गवाहों के बयान दर्ज कराए और तमाम दस्तावेज एवं जब्त किए गए सामान अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। बहस के दौरान अभियोजन ने आरोपी को मृत्युदंड दिए जाने की मांग भी की। हालांकि, सभी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।

शहर में चर्चा का विषय

यह मामला लंबे समय से सागर शहर में चर्चा का केंद्र बना हुआ था, क्योंकि आरोपी पर इससे पहले भी आपराधिक प्रवृत्ति के आरोप लगते रहे हैं। अदालत का यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार के लिए न्याय की राहत लेकर आया है, बल्कि शहर के लोगों के लिए भी संदेश है कि अपराध कर कोई भी कानून से बच नहीं सकता।

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मैं सूरज सेन पिछले 6 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं और मैने अलग अलग न्यूज चैनल,ओर न्यूज पोर्टल में काम किया है। खबरों को सही और सरल शब्दों में आपसे साझा करना मेरी विशेषता है।
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