हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा : माता-पिता अभद्रता करने पर टोका, कुल्हाड़ी से कर दी थी हत्या
सागर। रहली थाना क्षेत्र के करीब दो साल पुराने हत्या के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश देवड़ा की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने सुनवाई करते हुये आरोपी राजेश पटेल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियोजन मीडिया प्रभारी एडीपीओ सौरभ डिम्हा ने बताया कि फरियादी रामकिशोर दुबे ने बालाजी अस्पताल में मारपीट से घायल होकर इलाज के दौरान पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया था कि 21 दिसंबर 2023 की दोपहर करीब 2.30 बजे वह अपने घर से निकलकर बाजार जाने लगा। उसी समय उसके घर के पास हरिकांत यादव के मकान में राजेश पटेल के माता-पिता किराये से रहते थे। जिनसे राजेश पटेल गालीगलौज कर रहा था। उसने राजेश से कहा कि माता-पिता को गाली मत दो। इसी बात पर से बुराई मानकर राजेश पटेल ने उसके साथ भी गालीगलौज शुरू कर दी। गाली देने से मना किया और वह आगे निकल गया। गायत्री मंदिर के सामने पहुंचा तो पीछे से राजेश पटेल हाथ में कुल्हाड़ी लेकर दौड़ते हुए आया। उसने कुल्हाड़ी से रामकिशोर पर हमला कर दिया। कुल्हाड़ी लगने से रामकिशोर गंभीर घायल हुये। उन्हें रहली अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मामले में रहली थाना पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया। जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साक्ष्य जुटाये गये। जांच पूरी होने पर न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य व दस्तावेज कोर्ट में पेश किये। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुये साक्ष्यों के आधार पर आरोपी राजेश पटेल को आजावीन कारावास और 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा : माता-पिता अभद्रता करने पर टोका, कुल्हाड़ी से कर दी थी हत्या
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