शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर पुलिस का शिकंजा, 13 चालकों से वसूला गया भारी जुर्माना
सागर/शाहगढ़। शाहगढ़ पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ रविवार रात अभियान चलाया, पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू हुये विशेष चेकिंग अभियान में शराब पीकर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले चालकों तथा अपने नाबालिग बच्चों को वाहन थमाने वाले गैर-जिम्मेदार परिजनों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही कर एक लाख तीस हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया। सौ से अधिक वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने 13 वाहन चालकों, परिजनों को नियमों का उल्लंघन करते हुये पाया। जिनके विरुद्ध तत्काल वैधानिक प्रकरण तैयार कर इन मामलों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। मामलों की गंभीरता और जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुये, न्यायालय द्वारा वाहन चालकों, परिजनों पर कुल एक लाख तेरह हजार रुपये का भारी जुर्माना आरोपित किया गया है। थाना प्रभारी ने कैमरे का प्रयोग किया। अभियान के दौरान वाहनों का चालान करने के साथ उन्हें सीज किया गया। ब्रेथ एनालाइजर से जांच के 30 मिलीग्राम से ज्यादा से शराब का सेवन कर वाहन चला रहे चालकों का चालान किया गया। वाहन पर उनके साथ मौजूद दूसरे व्यक्ति को वाहन चलाकर शराब पीने वाले चालक को साथ ले जाकर उसके घर तक सही सलामत छोड़ने के लिए निर्देशित किया। ऐसे चालक जिनके साथ दूसरा चालक नहीं था और वाहन के सभी जरूरी कागजात भी नही थे। उनके वाहन को सीज कर दिया गया है, ऐसे वाहनों को थाने भेजा गया है। थाना प्रभारी संदीप खरे का कहना है कि मोटर वाहन अधिनियम.2019 की धारा 185 के अनुसार शराब पीकर गाड़ी चलाना गैरकानूनी है। यह एक आपराधिक कृत्य है। पकड़े जाने पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का जुर्माना 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। दूसरी बार यही शराब पीकर वाहन चलाते हुये पकड़े जाने पर व्यक्ति को 2 साल तक की जेल और 15 हजार तक का चालान भरना पड़ सकता है। उन्होंने अपील करते हुये कहा कि यातायात नियमों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। शराब पीकर वाहन चलाना न सिर्फ खुद की बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डालना है।








