जनसुनवाई में बिजली कनेक्शन काटने के मामले पर कलेक्टर एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों के बीच हुई चर्चा
दमोह, कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई के दौरान तेंदूखेड़ा विकासखंड के मोहरा ग्राम निवासी आनंद सिंह लोधी द्वारा विद्युत विभाग से संबंधित एक शिकायत प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी राइस मिल का विद्युत बिल विवादित होने के बावजूद विद्युत विभाग द्वारा उनके घरेलू बिजली कनेक्शन की आपूर्ति बंद कर दी गई है, जिससे परिवार को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
जनसुनवाई के दौरान शिकायत पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को शिकायतकर्ता के घरेलू बिजली कनेक्शन को तत्काल बहाल करने के निर्देश दिए। इस दौरान विद्युत विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रचलित नियमों के अनुसार बकाया विद्युत देयकों का भुगतान किए बिना कनेक्शन पुनः चालू किया जाना संभव नहीं है।
विद्युत विभाग के अधिकारियों के अनुसार शिकायतकर्ता की पत्नी श्रीमती लक्ष्मीबाई के नाम पर संचालित राइस मिल का विद्युत बिल लंबे समय से बकाया है। विभाग का कहना है कि संबंधित नियमों के तहत बकाया राशि होने की स्थिति में संबंधित परिवार के अन्य कनेक्शनों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों ने बताया कि राइस मिल के बकाया बिल का भुगतान नहीं होने के कारण घरेलू कनेक्शन की विद्युत आपूर्ति बंद की गई है।
शिकायतकर्ता आनंद सिंह लोधी ने जनसुनवाई में बताया कि विद्युत विभाग द्वारा पहले राइस मिल का बकाया बिल लगभग 1.69 लाख रुपये बताया गया था, जबकि बाद में उपभोक्ता फोरम में विभाग ने लगभग 4 लाख रुपये की बकाया राशि दर्शाई। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता फोरम द्वारा मामले की सुनवाई के बाद 58 हजार रुपये जमा करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद लगभग तीन माह पूर्व उनके घर की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई, जिससे उनका परिवार कठिनाइयों का सामना कर रहा है।
मामले के दौरान कार्यपालन अभियंता एम.एल. साहू ने कलेक्टर को अवगत कराया कि शिकायतकर्ता द्वारा राइस मिल से संबंधित ट्रांसफार्मर पर कथित रूप से कब्जा किया गया है, जिसके कारण विभागीय कर्मचारियों को मीटर रीडिंग लेने और तकनीकी निरीक्षण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि विभागीय टीम को निरीक्षण के दौरान कथित रूप से धमकियां दी गई थीं, जिसकी शिकायत संबंधित पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है।
कार्यपालन अभियंता ने कहा कि विभाग विद्युत अधिनियम एवं निर्धारित नियमों के अनुरूप कार्य कर रहा है तथा बकाया राशि के भुगतान से पूर्व विद्युत आपूर्ति बहाल करना नियमों के विपरीत होगा। उन्होंने प्रशासन से ट्रांसफार्मर को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा विभाग को नियमानुसार कार्रवाई करने की अनुमति प्रदान करने की मांग भी की।
जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने पुनः यह स्पष्ट किया कि मामला घरेलू बिजली कनेक्शन से जुड़ा है और मानवीय दृष्टिकोण से कनेक्शन बहाल करने पर विचार किया जाना चाहिए। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारियों ने नियमों का हवाला देते हुए तत्काल कनेक्शन जोड़ने में असमर्थता व्यक्त की।
मामले को लेकर प्रशासन एवं विद्युत विभाग के बीच आवश्यक समन्वय तथा नियमानुसार आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।








