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बिना पर्ची प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर रोक, नियम तोड़े तो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस होगा निरस्त

बिना पर्ची प्रतिबंधित दवाओं की ...

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बिना पर्ची प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर रोक, नियम तोड़े तो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस होगा निरस्त
सागर। जिले में दवाओं की बिक्री एवं मेडिकल स्टोर संचालन में नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिये कलेक्टर प्रतिभा पाल ने औषधि प्रशासन एवं ड्रग इंस्पेक्टरों को सख्त निर्देश दिये हैं। बिना डॉक्टर की पर्ची प्रतिबंधित अथवा नशीली दवाओं की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट की उपस्थिति अनिवार्य करते हुये कहा कि एक ही फार्मासिस्ट के नाम पर कई दुकानों के लाइसेंस पाये जाने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। स्टॉकिस्ट से रिटेलर तक दवाओं के स्टॉक का मिलान और बैक ट्रैकिंग की जायेगी। प्रतिबंधित एवं विशेष श्रेणी की दवाओं को अलग रखकर उनकी बिक्री पर निगरानी के निर्देश दिये। ड्रग इंस्पेक्टरों को निर्धारित कैलेंडर के अनुसार मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण करने, एक्सपायरी दवाओं के निस्तारण के लिये एसओपी का पालन कराने और बिक्री रजिस्टर की रैंडम जांच करने के निर्देश दिये। दवाओं के नमूने लेने का मासिक लक्ष्य भी निर्धारित किया जायेगा। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि अनियमितता पाये जाने पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित या निरस्त करने सहित वैधानिक कार्रवाई की जायेगी। बड़े थोक विक्रेताओं के परिसरों का सिटी मजिस्ट्रेट, सीएमएचओ, ड्रग इंस्पेक्टर एवं पुलिस की संयुक्त टीम निरीक्षण करेगी। उन्होंने कहा कि आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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मैं सूरज सेन पिछले 6 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं और मैने अलग अलग न्यूज चैनल,ओर न्यूज पोर्टल में काम किया है। खबरों को सही और सरल शब्दों में आपसे साझा करना मेरी विशेषता है।
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