त्योहारों से पहले सागर पुलिस अलर्ट! होटल संचालकों को सख्त निर्देश, बिना ID नहीं मिलेगा कमरा
सागर। आगामी त्योहारों के दौरान शहर में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी अप्रिय घटना की रोकथाम के उद्देश्य से सागर पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।
पुलिस अधीक्षक सागर संजीव सिंहा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयवीर सिंह भदौरिया एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नरेंद्र सोलंकी के मार्गदर्शन में आज नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नगर पुलिस अधीक्षक श्री ललित कश्यप द्वारा शहर के समस्त होटल संचालकों एवं व्यवसायियों की बैठक आयोजित की गई बैठक में शहर अनुभाग के सभी थाना प्रभारी भी उपस्थित रहे
बैठक में होटल संचालकों को आगामी त्योहारों के दृष्टिगत अपने प्रतिष्ठानों में विशेष सतर्कता एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया गया कि होटलों में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि संचालित नहीं होनी चाहिए तथा होटल परिसर का उपयोग असामाजिक एवं आपराधिक गतिविधियों के लिए किसी भी स्थिति में नहीं होने दिया जाए।
बैठक में होटल संचालकों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए
*1. सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाएं*: होटल परिसर के प्रवेश एवं निकास द्वार, पार्किंग, रिसेप्शन तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर पर्याप्त संख्या में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगवाएं।
*2. सड़क की ओर कैमरा अवश्य लगाएं:* कम से कम एक सीसीटीवी कैमरा इस प्रकार लगाया जाए, जिससे होटल के सामने की सड़क एवं आवागमन की गतिविधियां स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड हो सकें।
*3. रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखें:* सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग अधिकतम संभव अवधि तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था करें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस को महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध कराए जा सकें।
*4. आगंतुकों का पहचान सत्यापन:* होटल में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के वैध पहचान संबंधी दस्तावेजों का विधिवत सत्यापन करें तथा उनकी स्पष्ट प्रतियां रिकॉर्ड में सुरक्षित रखें।
*5. रजिस्टर में अनिवार्य प्रविष्टि:* होटल में आने-जाने एवं ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति की निर्धारित जानकारी होटल रजिस्टर में विधिवत दर्ज की जाए। किसी भी व्यक्ति को बिना उचित पहचान एवं आवश्यक प्रविष्टि के ठहरने की अनुमति न दें।
*6. अवैध गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध:* होटल परिसर में अवैध शराब बिक्री, जुआ, सट्टा अथवा अन्य किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि संचालित नहीं होनी चाहिए। किसी भी संदिग्ध या आपराधिक गतिविधि में संलिप्त व्यक्ति को संरक्षण न दिया जाए।
*7. कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन:* होटल में कार्यरत सभी कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए तथा उनका संपूर्ण विवरण संबंधित पुलिस थाने को उपलब्ध कराया जाए।
8. संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना: होटल में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, अवैध गतिविधि अथवा कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली स्थिति की जानकारी मिलते ही तत्काल पुलिस को सूचित करें।
बैठक में स्पष्ट किया गया कि होटल व्यवसायी शहर की सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनकी सजगता एवं पुलिस के साथ बेहतर समन्वय से अपराधों की रोकथाम, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान तथा आम नागरिकों एवं पर्यटकों की सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।
सागर पुलिस द्वारा सभी होटल संचालकों से अपील की गई है कि वे आगामी त्योहारों के दौरान विशेष सतर्कता बरतें, सुरक्षा संबंधी सभी निर्देशों का गंभीरता से पालन करें तथा सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण शहर बनाने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।
सागर पुलिस — आपकी सुरक्षा, हमारा संकल्प








