सागर। जिले के लालेपुर गांव में हुए सनसनीखेज डबल मर्डर केस में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत सक्सेना की अदालत ने मंगलवार को आरोपी और सेना से रिटायर्ड जवान रामाधार तिवारी को दोहरे आजीवन कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई। फैसले के बाद उन्हें सीधे केंद्रीय जेल भेज दिया गया।
कैसे हुआ था पूरा घटनाक्रम
अभियोजन पक्ष के अनुसार, रामाधार तिवारी और उनके छोटे भाई राममिलन तिवारी के बीच पैतृक जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। 1 सितंबर 2023 की सुबह करीब 11 बजे यह विवाद अचानक हिंसक झगड़े में बदल गया। गुस्से में आकर आरोपी ने पहले अपने भाई राममिलन पर गोली चला दी। इसके बाद भतीजे अजय को भी गोली मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।
इतना ही नहीं, जब बीच-बचाव करने आरोपी की बेटी वर्षा आई तो उसने उस पर भी गोली दाग दी। वर्षा गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वारदात के बाद आरोपी कार से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने कुछ ही समय बाद उसे पकड़ लिया और उसके पास से लाइसेंसी पिस्टल भी जब्त की।
जांच और अदालत की सुनवाई
मामले की जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। विशेष लोक अभियोजक सौरभ डिम्हा ने बताया कि सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 27 गवाहों के बयान और सभी साक्ष्य अदालत में पेश किए। सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद कोर्ट ने आरोपी रामाधार तिवारी को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई।
इस फैसले को ग्रामीणों में न्याय की बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि यह मामला लंबे समय से चर्चा में था।








