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सागर में धारा-163 लागू : कोर्ट-कलेक्ट्रेट और तीनबत्ती क्षेत्र में जुलूस, धरना और लाउडस्पीकर पर बैन

सागर में धारा-163 लागू : ...

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सागर में धारा-163 लागू : कोर्ट-कलेक्ट्रेट और तीनबत्ती क्षेत्र में जुलूस, धरना और लाउडस्पीकर पर बैन

सागर। शहर में लगातार बढ़ती भीड़भाड़, तनावपूर्ण हालात और शिकायतों को देखते हुए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संदीप जी.आर. ने न्यायालय परिसर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आवास, पुराने व नए कलेक्ट्रेट भवन के आसपास 100 मीटर क्षेत्र में प्रदर्शन, जुलूस और ध्वनि यंत्रों के प्रयोग पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 8 सितम्बर से प्रभावी है और 7 नवम्बर 2025 तक लागू रहेगा।

इसके अलावा, तीनबत्ती क्षेत्र और सागर शहर के अन्य संवेदनशील हिस्सों में भी नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 (पूर्व में धारा 144) आगामी 11 नवम्बर 2025 तक लागू कर दी गई है।

क्यों उठाया प्रशासन ने यह कदम?

प्रशासन के अनुसार, अदालत और सरकारी दफ्तरों के आसपास आए दिन जुलूस, प्रदर्शन और ज्ञापन देने जैसी गतिविधियों से कार्य में बाधा आती है। इससे न सिर्फ कर्मचारियों का कामकाज प्रभावित होता है बल्कि आम जनता को भी भारी असुविधा झेलनी पड़ती है। वहीं, शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके—गौर मूर्ति से लेकर राधा टॉकीज, विजय टॉकीज तिराहा, नमक मंडी और कटरा जामा मस्जिद क्षेत्र—त्योहारों और रैलियों के दौरान यातायात जाम और अव्यवस्था का केंद्र बन जाते हैं। ऐसे हालात में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने यह सख्ती जरूरी मानी।

आदेश में क्या-क्या शामिल?

न्यायालय परिसर और कलेक्ट्रेट क्षेत्र में धरना, जुलूस, लाउडस्पीकर, टेंट-शामियाना और हथियारों के साथ प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध।

बिना अनुमति 5 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे।

अपाहिज और वृद्ध को छोड़कर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर लाठी-डंडे लेकर नहीं घूम सकेगा।

किसी भी भाषण या गतिविधि पर रोक जो जातीय, धार्मिक या भाषाई तनाव फैलाए।

गौर जयंती (26 नवम्बर) को छोड़कर तीनबत्ती और आसपास के संवेदनशील इलाकों में सभा, जुलूस, धरना, अनशन, पुतला दहन और डीजे का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

किसी भी आयोजन के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

कब तक लागू रहेगा आदेश?

कोर्ट-कलेक्ट्रेट क्षेत्र में प्रतिबंध 7 नवम्बर 2025 तक और शहर के संवेदनशील हिस्सों में धारा-163 के प्रावधान 11 नवम्बर 2025 तक लागू रहेंगे। प्रशासन ने साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

प्रशासन की अपील

कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और दिए गए आदेशों का पालन करें, ताकि त्योहारों और सार्वजनिक गतिविधियों के दौरान शहर का माहौल शांतिपूर्ण और सुरक्षित रह सके।

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मैं सूरज सेन पिछले 6 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं और मैने अलग अलग न्यूज चैनल,ओर न्यूज पोर्टल में काम किया है। खबरों को सही और सरल शब्दों में आपसे साझा करना मेरी विशेषता है।
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