सागर। राहतगढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत मूड़रा जरूवाखेड़ा के 17 ग्रामीणों को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा राशन पात्रता पर्ची बंद करने संबंधी नोटिस जारी किए गए हैं।
यह कार्रवाई आयकर विभाग से प्राप्त जानकारी के आधार पर की गई है। विभाग को यह जानकारी मिली कि इन ग्रामीणों की वार्षिक आय 6 लाख रुपये से अधिक है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, जिन परिवारों की आय निर्धारित सीमा से ऊपर होती है, वे शासकीय राशन सुविधा का लाभ लेने के पात्र नहीं रहते। इसी कारण संबंधित ग्रामीणों को नोटिस भेजा गया है।
नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि 15 दिनों के भीतर संबंधित व्यक्ति कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, सागर के कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि निर्धारित समयावधि में आपत्ति दर्ज नहीं की जाती है, तो उनकी राशन पात्रता पर्ची निरस्त कर दी जाएगी। इसके साथ ही आगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।
इस नोटिस के जारी होने से ग्राम पंचायत क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। कई ग्रामीणों का कहना है कि यदि आय सीमा से अधिक है तो नियमों के अनुसार कार्रवाई उचित है, लेकिन अगर किसी जानकारी में त्रुटि है तो उसे सुधारने का अवसर भी मिलना चाहिए।
यह पूरा मामला केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की उस सख्ती से जुड़ा है, जिसके अंतर्गत आयकर विभाग से प्राप्त वास्तविक आंकड़ों के आधार पर राशन कार्डधारकों की पात्रता जांची जा रही है।
जरूवाखेड़ा से जितेंद्र यादव की रिपोर्ट