सागर : तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो एफआईआर, बुलडोजर से हटाया जाएगा अनधिकृत निर्माण; जमीनों की खरीद-फरोख्त पर भी रोक के निर्देश
सागर। बिना सक्षम अनुमति के प्लॉटिंग कर कॉलोनी विकसित करने के मामलों में सागर कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर न्यायालय से जारी आदेशों के तहत संबंधित कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी कर अवैध चिन्हांकन और निर्माण हटाने के लिए 15 दिनों की समय-सीमा दी गई है। निर्धारित अवधि में आदेश का पालन नहीं होने पर संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने जिन मामलों में कार्रवाई की है, उनमें रहली तहसील क्षेत्र की अलग-अलग जमीनों पर बिना अनुमति छोटे-छोटे भूखंड काटकर बेचने के मामले सामने आए हैं।
रहलीखास में 0.1596 हेक्टेयर भूमि पर प्लॉटिंग
रहली के मौजा रहलीखास स्थित खसरा नंबर 252/97/1/1/1/1/1 की 0.1596 हेक्टेयर भूमि पर बिना सक्षम अनुमति प्लॉटिंग कर भूखंडों का विक्रय किए जाने के मामले में वार्ड नंबर 04, रहली निवासी महादेव पिता श्यामलाल साहू के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
इसी क्षेत्र में खसरा नंबर 193/4/1, 193/5/1, 194/4/1, 194/5/1, 193/4/2, 193/5/2, 194/3/1, 194/3/2, 194/4/2 और 194/5/2 की भूमि पर भी कार्रवाई की गई है। इन जमीनों का रकबा क्रमशः 0.051, 0.051, 0.040, 0.032, 0.1790, 0.1790, 0.040, 0.089, 0.089 और 0.089 हेक्टेयर है। यहां अनावेदिका श्रीमती अनामिका पति संजय, निवासी रहली तहसील रहली पर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्लॉटिंग कर भूखंड बेचने का मामला दर्ज किया गया है।
बमूराजैसिंह में भी बिना अनुमति प्लॉटिंग
तहसील रहली के मौजा ग्राम बमूराजैसिंह में पटवारी हल्का नंबर 21 की खसरा नंबर 13/2 स्थित 0.667 हेक्टेयर भूमि पर भी कार्रवाई की गई है। इस मामले में वार्ड नंबर 10 रहली निवासी रमेश कुमार पिता हरसहाय साहू पर सक्षम अनुमति के बिना प्लॉटिंग कर छोटे भूखंडों के विक्रय का मामला है।
खमरिया में अलग-अलग जमीनों पर कार्रवाई
मौजा ग्राम खमरिया में पटवारी हल्का नंबर 21 के खसरा नंबर 496/2/2/1 और 496/2/2/2 की क्रमशः 0.176 और 0.2787 हेक्टेयर भूमि पर कार्रवाई की गई है। यहां वार्ड नंबर 10 रहली निवासी विपिन और विनीत पिता सुरेशचंद्र जैन पर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति प्लॉटिंग और भूखंडों के विक्रय का मामला है।
इसी गांव के खसरा नंबर 206/1/2 की 0.131 हेक्टेयर भूमि पर भी कार्रवाई हुई है। इस मामले में वार्ड नंबर 02 रहली निवासी विशालसिंह पिता बैजनाथ ठाकुर पर बिना अनुमति प्लॉटिंग करने और भूखंड बेचने का आरोप है।
वहीं, खसरा नंबर 537/5 की 0.60 हेक्टेयर भूमि पर श्रीमती कमला पति सुनील जैन, निवासी रहली तहसील रहली के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की गई है।
खरीद-फरोख्त रोकने के लिए भेजी जाएगी सूची
मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के तहत कलेक्टर ने संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन जमीनों पर कार्रवाई हुई है, उनकी सूची उप-पंजीयक कार्यालय को भेजी जाए, ताकि संबंधित भूमि के क्रय-विक्रय पर रोक लगाई जा सके।
प्रशासन के निर्देश के मुताबिक 15 दिनों के भीतर अनधिकृत निर्माण नहीं हटाने पर संबंधित स्थानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही खसरे के कॉलम नंबर 12 में ‘अहस्तांतरणीय’ दर्ज किया जाएगा और संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी।








