Sagar news : (बीना) करीब 10 साल पहले ग्राम बेलई में शादी समारोह के दौरान हुए झगड़े का निपटारा आखिरकार कोर्ट ने कर दिया है। सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट देवेंद्र कुमार कुंडू की अदालत ने इस पुराने विवाद से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में कुल 9 आरोपियों को सजा सुनाई है।
मामला 17 मई 2014 का है, जब ग्राम बेलई में बलबीर साहू की दुकान के पास एक बारात ठहरी हुई थी। उसी दौरान नारायण पाराशर अपने परिवार के साथ वहां पहुंचे, तो रास्ता रोकने को लेकर दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ा कि लाठी-डंडे चल गए। झगड़े में नारायण पाराशर को गंभीर चोटें आईं। हालत बिगड़ने पर पहले उन्हें बीना से सागर और फिर भोपाल के हमीदिया अस्पताल ले जाया गया। लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
इस मामले में अदालत ने लक्ष्मीनारायण पटेल हरिशंकर पटेल लखन प्रजापति गब्बू प्रजापति और अरविंद प्रजापति को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना है। इन सभी को कोर्ट ने सात-सात साल कैद की सजा दी है।
इसी विवाद में अधिवक्ता हरिशंकर पटेल पर भी तलवार और लाठी से हमला किया गया था। दूसरे केस में अदालत ने मनोज राय, विनोद राय, नीतेश राय और नितिन उर्फ विक्की को दोषी ठहराया। इन्हें अदालत ने गंभीर चोट पहुंचाने के जुर्म में तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक श्याम सुंदर गुप्ता ने अदालत के सामने गवाहों के बयान मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूत पेश कर आरोपियों को सजा दिलाई