सागर : कार्य में लापरवाही पर कलेक्टर ने किया सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी को निलंबित
सागर। प्रमुख सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा 11 मई 2026 को आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कृत्रिम गर्भाधान कार्य की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि डॉ. रहीश खान, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, पशु चिकित्सालय दलपतपुर द्वारा निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध अत्यंत कम, मात्र 3 प्रतिशत कार्य किया गया। साथ ही संबंधित की ई-अटेंडेंस (सार्थक एप) के परीक्षण में यह भी पाया गया कि 15 फरवरी 2026 से 10 मई 2026 के बीच कई बार संस्था की निर्धारित लोकेशन से अलग स्थान पर उपस्थिति दर्ज की गई। इस संबंध में संबंधित अधिकारी द्वारा कोई स्पष्ट एवं संतोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
प्राथमिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित अधिकारी द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतते हुए शासन के आदेशों की अवहेलना एवं स्वेच्छाचारिता की गई है। यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम के विपरीत पाया गया। उपसंचालक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, जिला सागर द्वारा प्रस्तुत नोटशीट दिनांक 11 मई 2026 के अनुसार डॉ. रहीश खान को पूर्व में भी लक्ष्यानुसार कृत्रिम गर्भाधान कार्य करने के निर्देश दिए गए थे, किंतु उनके द्वारा लगातार कार्य में लापरवाही बरती जाती रही। साथ ही यह भी पाया गया कि संबंधित अधिकारी प्रतिदिन मुख्यालय पशु चिकित्सालय दलपतपुर से सार्थक एप पर उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे थे तथा अनुपस्थिति के संबंध में कोई उचित कारण भी प्रस्तुत नहीं कर पाए।
उपरोक्त परिस्थितियों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी डॉ. रहीश खान को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया।








