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नशीली दवाओं में संलिप्तता सहित नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त

नशीली दवाओं में संलिप्तता सहित ...

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नशीली दवाओं में संलिप्तता सहित नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त
सागर। ड्रग इंस्पेक्टर सोनम जैन द्वारा सोमवार को शहर के विभिन्न मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नशीली दवाओं में संलिप्तता सहित औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1945 के नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित मेडिकल स्टोर्स के विरुद्ध कार्यवाही की गई। शहर स्थित ऋषभ इंटरप्राइजेज मेडिकल में नशीली दवाओं में संलिप्तता पाये जाने पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। इसी प्रकार आईटीआई के सामने संचालित विष्णु मेडिकल के निरीक्षण के दौरान दुकान का संचालन नही पाये जाने पर उसका लाइसेंस निरस्त किया गया। संवृद्धि मेडिकल का संचालन फार्मासिस्ट के बिना किये जाने पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 7 दिवस के लिये निलंबित किया गया है। उल्लेखनीय है कि विगत माह औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1945 के नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर जिले के 13 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित किये गये थे। श्री पटेल मेडिकल, विजय टॉकीज रोड के निरीक्षण के दौरान अपस वायल 10 एमएल के क्रय विक्रय संबंधी दस्तावेजों में अनियमितता पाये जाने पर दुकान का निरीक्षण किया गया। मेडिकल संचालक को 3 दिवस के भीतर नारकोटिक्स दवाओं एवं अपस से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। जांच में प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नही पाये जाने पर मेडिकल स्टोर के लाइसेंस के निलंबन अथवा निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी, दवाओं के नमूने जांच के लिए औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे जायेगे।

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मैं सूरज सेन पिछले 6 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं और मैने अलग अलग न्यूज चैनल,ओर न्यूज पोर्टल में काम किया है। खबरों को सही और सरल शब्दों में आपसे साझा करना मेरी विशेषता है।