कांग्रेस नेता को 5 साल की सजा
किसान दंपती को ट्रैक्टर से कुचलने के प्रयास का मामला
सागर। बांदरी थाना क्षेत्र के रजवांस में एक किसान दंपती को ट्रैक्टर से कुचलने के प्रयास के मामले में कांग्रेस नेता इंद्रभूषण तिवारी को दोषी ठहराया गया है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश संध्या मनोज श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार शाम को उन्हें 5 साल के सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार यह घटना 9 अक्टूबर 2024 को हुई थी। रजवांस निवासी रामस्वरूप बाजपेयी ने बांदरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मालथौन के पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश कांग्रेस सचिव इंद्रभूषण तिवारी उनके खेत में खड़ी फसल को ट्रैक्टर से नष्ट कर रहे थे। जब रामस्वरूप बाजपेयी और उनकी पत्नी मालती बाई ने फसल नष्ट करने से रोका, तो विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इंद्रभूषण तिवारी ने उनके साथ गाली गलौज की और ट्रैक्टर से उन्हें कुचलने का प्रयास किया। ट्रैक्टर की टक्कर लगने से दोनों जमीन पर गिर गये, जिससे रामस्वरूप बाजपेयी को गंभीर चोटे आई। इसके बाद मामले की शिकायत बांदरी थाने में दर्ज कराई गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने इंद्रभूषण तिवारी को हत्या के प्रयास के मामले में दोषी पाया। अदालत ने उन्हें 5 साल के सश्रम कारावास के साथ 30 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया। न्यायालय के इस फैसले के बाद यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। उल्लेखनीय है कि फैसला आने से कुछ देर पहले ही इंद्रभूषण तिवारी खुरई में आयोजित राजीव गांधी जयंती कार्यक्रम में राजीव गांधी की प्रतिमा के समक्ष उपस्थित थे।
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by Suraj Sen
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