भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने इस साल सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए 13,089 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति करने का फैसला लिया है। इस भर्ती प्रक्रिया में अतिथि शिक्षकों को बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि उनके लिए उम्र की सीमा में खास छूट दी गई है।
अब सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवार 49 साल और महिलाएं 54 साल तक इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगी। पहले यह आयु सीमा पुरुषों के लिए 40 साल और महिलाओं के लिए 45 साल थी। इसी के साथ अतिथि शिक्षकों को और बढ़ावा देते हुए कुल सीटों में से 50% सीटें उनके लिए आरक्षित रखी गई हैं।
नियमावली और आवेदन प्रक्रिया
मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (इएसबी) ने इस भर्ती के लिए नियमावली और जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक स्कूल शिक्षा विभाग में 10,150 और जनजातीय कार्य विभाग में 2,939 पदों के लिए यह चयन परीक्षा कराई जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 18 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी को अपने आवेदन में बदलाव करना हो तो इसके लिए 18 जुलाई से 6 अगस्त तक का समय दिया जाएगा।
परीक्षा की संभावित शुरुआत 31 अगस्त से हो सकती है। इस बार प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 और 2024 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही शामिल हो सकेंगे। इन दोनों परीक्षाओं में कुल करीब 2.75 लाख उम्मीदवार पात्र हैं, जिनमें लगभग एक लाख बीएड डिग्री धारक भी शामिल हैं।
बीएड धारकों को झटका
हालांकि बीएड डिग्री वालों के लिए यह खबर निराशाजनक है, क्योंकि इस भर्ती में केवल डीएलएड और बीएलएड डिग्रीधारी ही योग्य माने जाएंगे। अतिथि शिक्षक समन्वयक समिति के अध्यक्ष सुनील सिंह परिहार ने कहा कि 2020 में पात्रता परीक्षा के दौरान बीएड अभ्यर्थियों पर कोई रोक नहीं थी, इसलिए वे परीक्षा में शामिल हुए थे। अब नई नियमावली में वे इस चयन परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, जिससे करीब सात हजार अतिथि शिक्षक भी प्रभावित होंगे।
आयु सीमा में छूट का विवरण
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सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों की अधिकतम आयु अब 49 साल कर दी गई है।
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एमपी मूल निवासी महिलाओं की अधिकतम आयु सीमा अब 54 साल होगी।
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निगम, मंडल या नगर सैनिक और आरक्षित वर्ग के पुरुष और महिलाएं भी 54 साल तक आवेदन कर सकेंगे।
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राज्य के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी अधिकतम 54 साल तक आवेदन का मौका मिलेगा।








