मामा की गर्दन पर रखा पैर, ले ली जान… भांजे को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद
सागर/खुरई। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मामा की हत्या के मामले में आरोपी भांजे नरेंद्र अहिरवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सख्त जेल काटनी होगी। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एजीपी बलवीर सिंह ने बताया कि यह घटना 10 दिसंबर 2025 की है। खुरई देहात थाना क्षेत्र के सहोद्रा राय वार्ड का रहने वाला नरेंद्र अहिरवार अपनी मां और मामा रम्मू अहिरवार के साथ रहता था। रम्मू अहिरवार लंबे समय से बीमार और शारीरिक रूप से कमजोर थे। घटना के दिन सुबह करीब 9 बजे नरेंद्र ने पहले अपनी मां से खर्चे के लिये पैसे मांगे। पैसे न मिलने पर उसने अपने मामा रम्मू से रुपये मांगे। जब मामा ने पैसे न होने की बात कही, तो आरोपी गुस्से में आ गया और उसने उनकी गर्दन पर पैर रखकर दबा दिया। इससे रम्मू के गले में गंभीर चोटें आई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के समय मोहल्ले के कुछ लोगों ने भी यह विवाद देखा था। अगले दिन मृतक की बहन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के दौरान गवाहों के बयान दर्ज किये और पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले पर भारी दबाव पड़ने से दम घुटने के कारण मौत होना सामने आया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी नरेंद्र को गिरफ्तार करके कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान प्रत्यक्षदर्शियों और सबूतों के आधार पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शोएब खान ने आरोपी नरेंद्र अहिरवार को बीएनएस की धारा 103(1) के तहत हत्या का दोषी मानते हुये सजा सुनाई।








