1 यात्री बस का पंजीयन किया निरस्त, 8 यात्री बसों में कमियां पाये जाने पर 24,500 का जुर्माना वसूला
सागर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा 1 यात्री बस क्र. एमपी 13पी 3755 जो कि 15 वर्ष से अधिक पुरानी होने के कारण यात्रियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये उक्त वाहन का पंजीयन निरस्त किया एवं उक्त यात्री बस को स्क्रेप करने का आदेश जारी किया साथ ही गुरुवार को मोतीनगर चौराहा, लेहदरा नाका, भोपाल रोड पर 22 यात्री बसों की जांच की गई। जांच दौरान 8 यात्री बसों में मौके पर दस्तावेज नही, परमिट शर्तो का उल्लंघन, यात्रियों से अधिक किराया वसूली, एचएसआरपी नम्बर प्लेट नहीं, चालक परिचालक निर्धारित गणवेश में नहीं, रेडियम रिफ्लेक्टर टेप नहीं तथा अग्निशमन यंत्र एवं अन्य सुरक्षा संबंधी उपाय नही होने से उन यात्री बसों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये 24,500 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। समस्त स्लीपर बस संचालकों को पूर्व में एआईएस.119 के अनुरूप वाहन को तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया था। किन्तु कुछ स्लीपर बस संचालकों द्वारा अभी तक उक्त निर्देश का पालन कर वाहन का भौतिक सत्यापन नहीं कराया है। ऐसे समस्त स्लीपर बस संचालकों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त वाहनस्वामियों को हिदायत दी है कि वह अपने वाहनों के संचालन के दौरान वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से साथ में रखे।








