सागर : शिक्षक से मारपीट के मामले में आरोपी को एक साल की सजा
सागर/मालथौन। शास. प्राथ. शाला देवरी में सहायक शिक्षक से मारपीट के करीब नौ साल पुराने मामले में न्यायालय ने आरोपी शिवराज सिंह लोधी को एक वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजेंद्र कुमार अहिरवार मालथौन ने 27 अक्टूबर को यह फैसला सुनाया। अभियोजन के अनुसार 23 मार्च 2017 को दोपहर करीब 1.15 बजे भोजनावकाश के दौरान आरोपी स्कूल के कक्ष में पहुंचा और सहा. शिक्षक जगदीश सिंह चौहान के साथ गाली गलौज कर मारपीट की। आरोप था कि उसने शिक्षक के बायें गाल पर थप्पड़ मारे और शासकीय कार्य में बाधा डालते हुये जान से मारने की धमकी दी। मामले में थाना बांदरी में अपराध क्र. 70/2017 दर्ज कर विवेचना के बाद न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 332 के तहत दोषी ठहराते हुये सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 15 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। वही आरोपी को धारा 294 और 506 के आरोपों से दोषमुक्त किया गया। मामले में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल अहिरवार ने की।
सागर : शिक्षक से मारपीट के मामले में आरोपी को एक साल की सजा
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by Suraj Sen
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