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सरकारी स्कूल में शर्मनाक कांड: शिक्षक ने छात्राओं को दिखाए अश्लील वीडियो, पुलिस ने किया गिरफ्तार

सरकारी स्कूल में शर्मनाक कांड: ...

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सरकारी स्कूल में शर्मनाक कांड: शिक्षक ने छात्राओं को दिखाए अश्लील वीडियो, पुलिस ने किया गिरफ्तार…

भिंड (मप्र)। मध्य प्रदेश के भिंड जिले से शिक्षा जगत की छवि को धूमिल करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। देहात थाना क्षेत्र के विक्रमपुरा स्थित सरकारी माध्यमिक स्कूल में एक शिक्षक पर कक्षा के दौरान छात्राओं को मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाने और आपत्तिजनक हरकतें करने का गंभीर आरोप लगा है। तीन नाबालिग छात्राओं ने हिम्मत दिखाकर इसकी शिकायत पुलिस तक पहुंचाई, जिसके बाद आरोपी शिक्षक रामेंद्र सिंह कुशवाह को गिरफ्तार कर लिया गया।

कैसे खुला मामला: छात्राओं ने घर वालों को बताया सच

जानकारी के अनुसार, आरोपी शिक्षक कक्षा में पढ़ाने के बहाने छात्राओं को गंदे वीडियो दिखाता था और गलत व्यवहार करता था। जब बच्चियों ने इन हरकतों का विरोध करते हुए घरवालों से शिकायत करने की बात कही, तो शिक्षक ने उन्हें धमकाया और डराया। भय के कारण छात्राएं कई दिनों तक स्कूल ही नहीं गईं।

घर पर जब बच्चियां लगातार स्कूल नहीं गईं तो परिजनों ने वजह पूछी। इस दौरान छात्राओं ने रोते हुए पूरी घटना बताई। परिवार वालों ने तुरंत स्कूल जाकर प्राचार्य से शिकायत की, लेकिन स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद परिजन बच्चों को साथ लेकर सीधे देहात थाने पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई, POCSO और SC/ST एक्ट में केस दर्ज

शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक रामेंद्र सिंह कुशवाह को गिरफ्तार कर लिया। नाबालिगों के बयान दर्ज किए गए और एक छात्रा को मुख्य शिकायतकर्ता बनाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए POCSO एक्ट, धमकी देने और SC/ST एक्ट की धाराओं में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई है।

मुकेश शाक्य, टीआई थाना देहात ने कहा घटना अत्यंत गंभीर है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। सभी तथ्यों की बारीकी से जांच की जा रही है।”

शिक्षा विभाग ने तुरंत निलंबित किया शिक्षक को

पुलिस कार्रवाई के तुरंत बाद शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया। जिला शिक्षा अधिकारी आरडी मित्तल ने देर रात आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि शिक्षक का कृत्य शिक्षक समाज की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है।

आरडी मित्तल, डीईओ भिंड ने कहा—
“ऐसे गंभीर मामलों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। शिक्षक को मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।”

निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

स्कूलों में सुरक्षा और निगरानी पर फिर सवाल

यह मामला स्कूलों में छात्राओं की सुरक्षा और शिक्षकों पर निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। परिजनों की त्वरित कार्रवाई और छात्राओं की साहसिक शिकायत के चलते आरोपी को पकड़ा जा सका।

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मैं सूरज सेन पिछले 6 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं और मैने अलग अलग न्यूज चैनल,ओर न्यूज पोर्टल में काम किया है। खबरों को सही और सरल शब्दों में आपसे साझा करना मेरी विशेषता है।
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