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UP NEWS : अदालत ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का दिया आदेश : महिलाओं पर कथित अभद्र टिप्पणी और बाल विवाह को बढ़ावा देने के आरोप

UP NEWS : कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ...

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UP NEWS : कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महिलाओं के प्रति कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपों को लेकर कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ गए हैं। मथुरा की अदालत ने अखिल भारत हिंदू महासभा आगरा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ परिवाद दाखिल करने का आदेश जारी किया है।

मीरा राठौर ने सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि अनिरुद्धाचार्य ने प्रवचन कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग किया और अशोभनीय इशारे किए। आरोप यह भी है कि उन्होंने 14 वर्ष की लड़कियों की शादी की पैरवी कर बाल विवाह जैसी अवैध प्रथा को बढ़ावा देने का प्रयास किया। अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए मामले में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

कथावाचक के खिलाफ परिवाद दर्ज होने के आदेश के बाद उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस प्रकरण की विस्तृत जानकारी आज दोपहर 12 बजे मीरा राठौर की ओर से पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस मथुरा में आयोजित प्रेस वार्ता में साझा की जाएगी।

मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार, 1 जनवरी 2026 को शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया जाएगा। वहीं अनिरुद्धाचार्य की ओर से प्रतिक्रिया में कहा गया है कि पूरा मामला उनके वकील अदालत में रखेंगे। उनसे प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई, लेकिन उनके सहयोगियों ने स्पष्ट किया कि महाराज जी इस विषय पर कुछ नहीं कहेंगे, उनकी ओर से वकील ही बात करेंगे।

अदालत के आदेश के बाद यह मामला अब कानूनी रूप से आगे बढ़ने की राह पर है।

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मैं सूरज सेन पिछले 6 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं और मैने अलग अलग न्यूज चैनल,ओर न्यूज पोर्टल में काम किया है। खबरों को सही और सरल शब्दों में आपसे साझा करना मेरी विशेषता है।
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