सागर : अपहरण-रेप मामले में आरोपी को 10 साल की सजा
सागर/खुरई। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शोएब खान की अदालत ने अपहरण और रेप के एक मामले में आरोपी सुनील सेन 35 को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उसे 10 साल के सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया। सुनील सेन रायसेन जिले के बेगमगंज थाना क्षेत्र के ग्राम भूरेरू का निवासी है। इस मामले में अपर लोक अभियोजक बलवीर सिंह ने पैरवी की। शास. लोक अभियोजक बलवीर सिंह ठाकुर ने बताया कि यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है। पीड़िता अपने घर से लापता हो गई थी, जिसके बाद परिजनों की रिपोर्ट पर खुरई ग्रामीण थाने में गुमशुदगी दर्ज की गई थी। जांच के दौरान पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी सुनील सेन के खिलाफ मामला दर्ज किया। मेडिकल परीक्षण में रेप की पुष्टि हुई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने घटना की गंभीरता को देखते हुये आरोपी के लिये कठोर दंड की मांग की। वहीं बचाव पक्ष ने इसे आरोपी का पहला अपराध बताते हुये न्यायालय से दया की अपील की थी, सभी साक्ष्यों और तथ्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को धारा 366 के तहत 7 साल का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया। इसके अलावा धारा 376 (1) के तहत उसे 10 साल का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को प्रत्येक धारा में 6-6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दोनों सजायें साथ-साथ चलेंगी।
सागर : अपहरण-रेप मामले में आरोपी को 10 साल की सजा
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