Sagar news : बल्लभनगर वार्ड की घटना ने मोहल्ले में फैलाई चिंता, पुलिस कर रही गहन जांच
Sagar News : मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक विचलित करने वाली घटना घटित हुई, जहाँ बल्लभनगर वार्ड, मोतीनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक पालतू कुत्ते ने सड़क से गुजर रहे युवक को काट लिया। इसका आरोप कुत्ते के मालिक पर लापरवाही और दुर्व्यवहार के साथ-साथ घायल पीड़ित की मदद न करने का भी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है, और अब स्थानीय लोग डरे हुए हैं।
कैसे हुई घटना
फरियादी जितेंद्र जाटव के अनुसार, वह सरकारी काम से कॉम्प्लेक्स जा रहे थे। रास्ते में सुजीत लडिया के घर के सामने से गुजरते वक्त सुजीत ने अपने घर का गेट खोला, जिससे उनका पालतू कुत्ता अचानक बाहर आ गया और उसने बिना वजह झपट्टा मारकर जितेंद्र की बायीं कलाई पर काट लिया। अचानक हुए हमले से पीड़ित को गंभीर चोट लगी और खून बहने लगा।
इलाज की माँग पर हुआ विवाद
घायल जितेंद्र ने मौके पर ही कुत्ते के मालिक से अपने इलाज की मांग की, लेकिन मालिक सुजीत ने किसी प्रकार की सहायता देने से मना कर दिया, बल्कि उल्टा गाली-गलौज करने लगा। पीड़ित जितेंद्र का कहना है कि शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग भी जमा हो गए, जिससे मामला बढ़ गया, लेकिन तब भी मालिक ने गैरजिम्मेदारना रवैया दिखाया।पुलिस को दी शिकायत, जिम्मेदार पर कार्रवाई शुरूजब पीड़ित को मालिक की तरफ़ से किसी भी सहायता की उम्मीद नहीं दिखी, तो वह थाने पहुँचे और रिपोर्ट दर्ज कराई। मोतीनगर पुलिस ने कुत्ते के मालिक सुजीत लडिया के खिलाफ आवश्यक धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत छानबीन की जाएगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।पालतू जानवरों के हमलों की बढ़ती घटनाएँ
भारत के शहरी क्षेत्रों में पालतू और आवारा कुत्तों के हमलों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वर्ष 2025 में अब तक देशभर में कुत्ते के काटने के लगभग 45 लाख मामले दर्ज होने का अनुमान है, जिसमें पालतू कुत्तों द्वारा काटने की घटनाएँ भी पीछे नहीं हैं। अकेले नोएडा में सात महीनों में 3,000 पालतू कुत्तों ने 24,000 से अधिक लोगों को काटा है। गुरुग्राम जिले की बात करें तो इस साल मई तक पालतू कुत्ते द्वारा काटे जाने के 404, जबकि आवारा कुत्तों द्वारा काटे जाने के 2,165 मामले सामने आए हैं।
क्या कहते हैं कानून और विशेषज्ञ
कानून के मुताबिक, पालतू जानवरों के मालिकों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने पशु को नियंत्रित रखें, उसकी समय-समय पर वैक्सीनेशन कराएं और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही, जैसे कि कुत्ते को खुले में छोड़ना या हमले के बाद इलाज में मदद न करना, कानूनी कार्यवाही को आमंत्रित कर सकता है। जानकार सलाह देते हैं कि जानवर के काटने के तुरंत बाद चिकित्सा उपचार लेना और 24 घंटे के अंदर एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगवाना अत्यंत आवश्यक है
मैं सूरज सेन पिछले 6 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं और मैने अलग अलग न्यूज चैनल,ओर न्यूज पोर्टल में काम किया है। खबरों को सही और सरल शब्दों में आपसे साझा करना मेरी विशेषता है।