होम देश / विदेश मध्यप्रदेश राजनीति धर्म/अध्यात्म ऑटोमोबाइल सरकारी योजना खेल समाचार
By
On:

Sagar News : पुरानी रंजिश में गोली चलाने वाले आरोपी को सात साल की जेल

Sagar News : बीना न्यायालय के ...

[post_dates]

संपादक

Published on:

whatsapp

Sagar News : बीना न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार कुंडू ने सात साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में अहम फैसला सुनाया। अदालत ने ग्राम शेखपुर निवासी 48 वर्षीय जगदीश को दोषी ठहराते हुए कुल सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई, साथ ही कई धाराओं में अतिरिक्त सजाएं और जुर्माने भी लगाए।अदालत का फैसलानिर्णय के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (जानलेवा हमला) में जगदीश को सात साल का सश्रम कारावास और ₹2000 का अर्थदंड दिया गया।
इसके अतिरिक्त:धारा 506 भाग-2 (जान से मारने की धमकी) में दो साल का सश्रम कारावास और ₹1000 का जुर्माना।आर्म्स एक्ट की धारा 27 और 25(1-ए) में प्रत्येक के तहत पांच साल का सश्रम कारावास और ₹2000 का अर्थदंड।मुकदमे में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक अमित गोयल ने पैरवी की।

घटना की पृष्ठभूमि

अभियोजन के अनुसार, यह घटना 20 दिसंबर 2017 की है, जब फरियादी नितिन यादव ने बीना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका और आरोपी निर्भय व जगदीश के परिवार के बीच पुराने विवाद चल रहे थे।घटना वाले दिन नितिन खेत में पानी चलाने गया था। लौटते समय निर्भय और जगदीश ने रास्ते में उसे रोककर झगड़ा शुरू कर दिया। बहस के दौरान निर्भय ने लाठी से नितिन की कमर पर प्रहार किया, जबकि जगदीश ने देशी कट्टे से गोली चला दी, जो उसके बाएं हाथ की हथेली में लगी। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया और तुरंत थाने जाकर घटना दर्ज कराई।

जांच और फैसला

पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद मामला अदालत में प्रस्तुत किया। पेश हुए साक्ष्य और गवाहों के बयानों से यह स्पष्ट हुआ कि हमला पुरानी रंजिश के चलते जानबूझकर किया गया था। इस आधार पर न्यायालय ने आरोपी जगदीश को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई।

Join our WhatsApp Group
संपादक

हमारे बारे में योगेश दत्त तिवारी पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और मीडिया की दुनिया में एक विश्वसनीय और सशक्त आवाज के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। अपने समर्पण, निष्पक्षता और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता के चलते उन्होंने पत्रकारिता में एक मजबूत स्थान बनाया है। पिछले 15 वर्षों से वे प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र 'देशबंधु' में संपादक के रूप में कार्यरत हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने समाज के ज्वलंत मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है और पत्रकारिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखा है। उनकी लेखनी न सिर्फ तथ्यपरक होती है, बल्कि सामाजिक चेतना को भी जागृत करती है। योगेश दत्त तिवारी का उद्देश्य सच्ची, निष्पक्ष और जनहितकारी पत्रकारिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने हमेशा युवाओं को जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए प्रेरित किया है और पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज सेवा का माध्यम माना है। उनकी संपादकीय दृष्टि, विश्लेषणात्मक क्षमता और निर्भीक पत्रकारिता समाज के लिए प्रेरणास्रोत रही है।
प्रमुख खबरें
View All
error: RNVLive Content is protected !!