काछी पिपरिया के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक पर कार्रवाई; निलंबन अवधि में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रहेगा मुख्यालय
सागर। संभागायुक्त अनिल सुचारी ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय काछी पिपरिया, विकासखंड रहली में पदस्थ उच्च माध्यमिक शिक्षक श्री विजय सिंह राजपूत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई सागर कलेक्टर की ओर से 24 अगस्त 2026 को प्रस्तुत की गई नोटशीट और जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।
कलेक्टर के प्रस्ताव के मुताबिक, शिक्षक श्री विजय सिंह राजपूत के खिलाफ मिली शिकायतों की जांच विकासखंड शिक्षा अधिकारी रहली के माध्यम से कराई गई थी। जांच के बाद प्रस्तुत रिपोर्ट में शिक्षक के शराब का सेवन कर विद्यालय पहुंचने, स्कूल का वातावरण प्रभावित करने और छात्र-छात्राओं को परेशान करने सहित अन्य अनियमितताओं से जुड़ी शिकायतों को प्रमाणित पाया गया।
इस मामले में जांच प्रतिवेदन 23 सितंबर 2025 को प्रस्तुत किया गया था। संबंधित शिक्षक को अधिकारियों के समक्ष उपस्थित कराकर मामले में समझाइश भी दी गई थी। इसके बावजूद उनकी कार्यप्रणाली में अपेक्षित सुधार नहीं होने की बात सामने आई। इसके बाद कलेक्टर ने कार्रवाई के लिए प्रस्ताव संभागायुक्त के समक्ष भेजा।
प्रस्ताव और जांच रिपोर्ट के परीक्षण के बाद संभागायुक्त अनिल सुचारी ने शिक्षक को प्रथम दृष्ट्या दोषी माना। आदेश में कहा गया है कि उनके कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता और अनुशासनहीनता को दर्शाते हैं। इसे मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।
इसी आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए श्री विजय सिंह राजपूत को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान विजय सिंह राजपूत का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सागर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता रहेगी।








