ग्राम मसवासी में स्वीकृत उत्खनन पट्टा तत्काल प्रभाव से रद्द, खनिज नियमों और अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर जिला प्रशासन की कार्रवाई
सागर। बंडा प्रकरण से जुड़े आरोपी सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक और कड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देश पर उनके पक्ष में स्वीकृत पत्थर क्रशर के लिए जारी उत्खनन पट्टे (खनिज लीज) को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।
मामला बंडा तहसील के ग्राम मसवासी का है, जहां पत्थर क्रशर के संचालन के लिए सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा के नाम पर उत्खनन पट्टा स्वीकृत किया गया था। जिला प्रशासन की जांच में सामने आया कि लीजधारक स्वीकृत अनुबंध की निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं कर रहा था। इसके साथ ही खनिज नियमों के तहत तय शर्तों का भी लगातार उल्लंघन किया जा रहा था।
जांच में नियमों के उल्लंघन की स्थिति सामने आने के बाद मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में पहुंचा। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद खनिज विभाग और स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई।
कलेक्टर के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने ग्राम मसवासी में सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा के नाम स्वीकृत पत्थर क्रशर की उत्खनन लीज को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खनिज नियमों और निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के मामलों में भी प्रशासन कार्रवाई जारी रखेगा।








