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कॉलोनाइजरों को 15 दिन में अवैध निर्माण हटाने का अल्टीमेटम,कलेक्टर कोर्ट ने जारी किये नोटिस, नहीं हटाने पर दर्ज होगी एफआईआर

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कॉलोनाइजरों को 15 दिन में अवैध निर्माण हटाने का अल्टीमेटम,कलेक्टर कोर्ट ने जारी किये नोटिस, नहीं हटाने पर दर्ज होगी एफआईआर
सागर। जिले में बिना अनुमति अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सख्त कार्यवाही की है। कलेक्टर न्यायालय से जारी आदेशों के तहत पांच मामलों में संबंधित कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किये गये। उन्हें अवैध चिन्हांकन और अनधिकृत निर्माण हटाने के लिये 15 दिन का समय दिया गया है। तय समय में आदेश का पालन नहीं करने पर प्रशासन बुलडोजर चलाकर निर्माण हटायेगा, साथ ही संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये गये। बीना के मौजा इटावा में खसरा नंबर 514/ 2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 की 0.717 हेक्टेयर जमीन पर बिना डायवर्जन और कॉलोनाइजर लाइसेंस के प्लॉटिंग की गई। यहां 28 भूखंड बेचे जाने के मामले में आदित्य पिता देवेन्द्र सिंह ठाकुर के खिलाफ कार्यवाही की गई। रहली के मौजा खमरिया में खसरा नंबर 221/1/1 की 0.164 हेक्टेयर कृषि भूमि पर बिना डायवर्जन और स्वीकृति के कॉलोनी निर्माण के मामले में महेंद्र उर्फ मुन्ना पिता रामनाथ घोषी के विरुद्ध आदेश जारी किया गया है। रहली के मौजा खमरिया स्थित खसरा नंबर 537/2 की 0.394 हेक्टेयर भूमि पर बिना अनुज्ञा और विकास कार्यों के प्लॉट बेचने के मामले में पुष्पा पति विनोद जैन पर कार्यवाही की गई है। रहली खास के खसरा नंबर 309/42/1/1/1 की 0.2845 हेक्टेयर भूमि पर बिना अनुमति प्लॉटिंग करने के मामले में चंद्रभान पिता द्वारका प्रसाद शर्मा के खिलाफ आदेश पारित किया गया है। इसी तरह मौजा बमूराजैसिंह के खसरा नंबर 10/6/1/1/1/1/1/1 की 1.227 हेक्टेयर जमीन पर बिना सक्षम अनुज्ञा के भूखंडों का विक्रय करने के मामले में संजना पति संतोष तिवारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। कलेक्टर ने संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि इन जमीनों की खरीदी-बिक्री रोकने के लिये संबंधित सूची उप.पंजीयक कार्यालय को भेजी जाये, साथ ही 15 दिन की समय सीमा में अनधिकृत निर्माण और अवैध चिन्हांकन नहीं हटाने पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाकर कार्यवाही की जायेगी। निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं करने वालों के खसरे के कॉलम नंबर 12 में अहस्तांतरणीय दर्ज किया जायेगा। इसके साथ ही संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिये।

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मैं सूरज सेन पिछले 6 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं और मैने अलग अलग न्यूज चैनल,ओर न्यूज पोर्टल में काम किया है। खबरों को सही और सरल शब्दों में आपसे साझा करना मेरी विशेषता है।
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