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जब विकास ही खतरा बन जाए: हादसों की पुनरावृत्ति और सिस्टम पर सवाल ?

जब विकास ही खतरा बन ...

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जब विकास ही खतरा बन जाए: हादसों की पुनरावृत्ति और सिस्टम पर सवाल ?

लेखक आरंभ शुक्ला : बरगी डैम में गुरुवार, 1 मई 2026 को हुआ हालिया क्रूज हादसा केवल एक दुखद घटना नहीं, बल्कि हमारे विकास मॉडल की खामियों और प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करने वाला गंभीर संकेत है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई बोटिंग और क्रूज जैसी सुविधाएं जहां एक ओर स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देती हैं, वहीं दूसरी ओर यदि इनका संचालन सुरक्षा मानकों और नियमों के अनुरूप न हो, तो यही सुविधाएं जानलेवा साबित हो सकती हैं। उस दिन अचानक आए आंधी-तूफान के बीच नर्मदा नदी में डूबे क्रूज ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि लापरवाही और अव्यवस्था का खामियाजा आम नागरिकों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है।
भारत में जल परिवहन से जुड़े हादसों का इतिहास बताता है कि यह समस्या नई नहीं है। माजुली नाव दुर्घटना, वाराणसी नाव हादसा, कोल्लम बोट दुर्घटना और हिराकुंड डैम नाव हादसा जैसी घटनाएं बार-बार यह चेतावनी देती रही हैं कि यदि सुरक्षा मानकों की अनदेखी जारी रही, तो हादसे भी रुकने वाले नहीं हैं। दुर्भाग्य यह है कि हर हादसे के बाद जांच और मुआवजे की घोषणा तो होती है, लेकिन सिस्टम में जरूरी सुधार शायद ही कभी देखने को मिलते हैं। सच यह है कि किसी भी दुर्घटना के बाद दिया गया मुआवजा या व्यक्त किया गया शोक किसी खोई हुई जिंदगी को वापस नहीं ला सकता।
यह समझना जरूरी है कि क्रूज, नाव और बोटिंग जैसी सेवाओं के संचालन के लिए सरकार द्वारा कई नियम और शर्तें निर्धारित की जाती हैं। इनमें जलयान की क्षमता का स्पष्ट निर्धारण, प्रत्येक यात्री के लिए लाइफ जैकेट की अनिवार्यता, मौसम की स्थिति के अनुसार संचालन, प्रशिक्षित चालक और स्टाफ की उपलब्धता, नियमित तकनीकी जांच और फिटनेस प्रमाणपत्र जैसी शर्तें शामिल होती हैं। इसके अलावा, इन सेवाओं के संचालन के लिए कंपनियों को टेंडर के माध्यम से चयनित किया जाता है, जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वे सभी सुरक्षा मानकों का पालन करेंगी।
लेकिन जमीनी हकीकत अक्सर इन नियमों के ठीक विपरीत दिखाई देती है। ओवरलोडिंग, लाइफ जैकेट की कमी, बिना प्रशिक्षण वाले कर्मचारियों की नियुक्ति और खराब मौसम में भी संचालन जारी रखना—ये सभी नियमों के खुले उल्लंघन के उदाहरण हैं। सवाल यह भी उठता है कि जब इन नियमों का उल्लंघन होता है, तो संबंधित कंपनियों पर क्या कार्रवाई होती है? सैद्धांतिक रूप से लाइसेंस रद्द करना, जुर्माना लगाना, ब्लैकलिस्ट करना और आपराधिक मुकदमे दर्ज करना जैसे प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन इनका प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन अक्सर देखने को नहीं मिलता। यही ढिलाई आगे चलकर बड़े हादसों की वजह बनती है।
इस परिप्रेक्ष्य में प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। सबसे पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी जलयान को संचालन की अनुमति देने से पहले उसकी कड़ी तकनीकी जांच हो और समय-समय पर उसका पुनः निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए। मौसम की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग व्यवस्था हो, जिसके आधार पर तत्काल निर्णय लेकर संचालन रोका जा सके। प्रत्येक क्रूज और नाव में GPS ट्रैकिंग सिस्टम और आपातकालीन संचार व्यवस्था अनिवार्य की जाए।
इसके साथ ही, नियमों के उल्लंघन पर “जीरो टॉलरेंस” की नीति अपनानी होगी। दोषी कंपनियों के खिलाफ केवल कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि कड़े दंडात्मक कदम उठाए जाएं, ताकि एक स्पष्ट संदेश जाए कि सुरक्षा से समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। स्थानीय प्रशासन को भी नियमित औचक निरीक्षण करने चाहिए और नागरिकों को भी जागरूक किया जाना चाहिए कि वे बिना सुरक्षा व्यवस्था के किसी भी सेवा का उपयोग न करें।
अंततः, जबलपुर का यह हादसा केवल एक त्रासदी नहीं, बल्कि एक सबक है। ऐसा सबक जिसे नजरअंदाज करना अब बेहद महंगा साबित हो सकता है। विकास तभी सार्थक है, जब वह सुरक्षित हो, अन्यथा वह केवल आंकड़ों का खेल बनकर रह जाता है। अब समय आ गया है कि शासन और प्रशासन यह साबित करें कि वे केवल प्रतिक्रिया देने वाले नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने वाले तंत्र हैं। देश यह देख रहा है कि इस हादसे के बाद व्यवस्था कितनी संवेदनशील और कितनी जवाबदेह बनती है।

लेखक : पंडित आरंभ शुक्ला

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मैं सूरज सेन पिछले 6 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं और मैने अलग अलग न्यूज चैनल,ओर न्यूज पोर्टल में काम किया है। खबरों को सही और सरल शब्दों में आपसे साझा करना मेरी विशेषता है।
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