रेलवे ट्रैक पर रील और सेल्फी बनाना पड़ सकता है भारी: रेलवे ने जारी की सख्त चेतावनी, जेल और जुर्माने का प्रावधान
भुवनेश्वर। सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलोअर्स की होड़ अब जानलेवा साबित हो रही है। हाल के दिनों में रेलवे ट्रैक, स्टेशन परिसर और चलती ट्रेनों पर सेल्फी या रील बनाने का चलन तेजी से बढ़ा है। कई युवक-युवतियां बिना खतरे की परवाह किए वीडियो शूट करते हैं, जिसके कारण कई बार हादसे भी हो चुके हैं। अब ईस्ट कोस्ट रेलवे (East Coast Railway – ECOR) ने ऐसे खतरनाक और अवैध कृत्यों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
15 वर्षीय किशोर की मौत के बाद रेलवे सख्त
यह चेतावनी उस समय जारी की गई जब पुरी जिले में 15 वर्षीय बिश्वजीत साहू की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हो गई। वह पटरी के पास मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तभी एक तेज रफ्तार ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे के बाद रेलवे ने फिर से जनता को चेताया है कि रेलवे ट्रैक कोई मनोरंजन स्थल नहीं है, बल्कि यह उच्च जोखिम वाला क्षेत्र है जहाँ लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है।
रेलवे ने कहा — ट्रैक और स्टेशन ‘वीडियो शूट’ के लिए नहीं हैं
ईसीओआर द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि रेलवे पटरियाँ, स्टेशन परिसर और चलती ट्रेनें पूरी तरह परिचालन क्षेत्र हैं, जहाँ किसी भी प्रकार का वीडियो शूट, सेल्फी लेना या स्टंट करना न केवल जोखिम भरा है बल्कि कानूनी अपराध भी है। रेलवे ने स्पष्ट कहा है कि इन स्थानों पर प्रवेश करना या स्टंट करते हुए वीडियो बनाना ‘घोर आपराधिक लापरवाही’ मानी जाएगी।
होगी जेल और जुर्माने की सजा
ईसीओआर ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) को ऐसे मामलों में शून्य सहिष्णुता की नीति (Zero Tolerance Policy) अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। जो लोग रेलवे नियमों का उल्लंघन करते हुए ट्रैक पर वीडियो या फोटो बनाएंगे, उनके खिलाफ रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 147 और 153 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।
इसमें कैद की सजा के साथ भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
जागरूकता अभियान शुरू, जनता से की अपील
रेलवे ने बताया कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अब जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत स्टेशनों पर घोषणाओं, पोस्टरों, डिजिटल मीडिया संदेशों और पेट्रोलिंग टीमों के जरिए लोगों को सचेत किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि OHE (Over Head Electric Line) यानी ऊपर से गुजरने वाली हाई-वोल्टेज तारों के संपर्क में आने से भी कई लोगों की मौत हो चुकी है, इसलिए नागरिकों को ऐसी खतरनाक हरकतों से दूर रहना चाहिए।
पहले भी हो चुके हैं कई मामले
रेलवे सुरक्षा बल ने बताया कि इस साल जुलाई माह में ओडिशा के बौद्ध जिले में दो युवकों ने रेलवे ट्रैक पर खतरनाक स्टंट करते हुए वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। दोनों के खिलाफ तुरंत मामला दर्ज किया गया था।
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ऐसे कृत्य न केवल कानून का उल्लंघन हैं बल्कि दूसरों की सुरक्षा को भी खतरे में डालते हैं।
रेलवे ने स्पष्ट कहा है कि ट्रैक और ट्रेनें लोगों की सुरक्षा और यात्रा के लिए हैं, न कि सोशल मीडिया मनोरंजन के लिए। सेल्फी या रील बनाने की यह आदत न केवल अपराध है बल्कि जान गंवाने का कारण भी बन सकती है। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने और दूसरों के जीवन से खिलवाड़ न करें।








