चाकू से हमला करने वाले नसीम-सईम पर 5-5 हजार का जुर्माना, सागर में हत्या के प्रयास का मामला
सागर। गोपालगंज थाना क्षेत्र में जानलेवा हमले के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों आरोपियों पर 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में दोनों को छह-छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के मुताबिक घटना 15 फरवरी 2025 की रात करीब 11.30 से 11.45 बजे के बीच हरदास लम्बरदार वाली गली में हुई थी। नसीम खान और सईम खान सार्वजनिक स्थान पर विवाद करते हुए अश्लील गालियां दे रहे थे। विवाद बढ़ने के बाद दोनों ने एकराय होकर रिजवान और नवाजिश पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस दौरान नसीम खान ने रिजवान और सईम खान ने नवाजिश पर हमला किया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना के बाद गोपालगंज थाना पुलिस ने 16 फरवरी 2025 को आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 109(1) तथा धारा 109(1) सहपठित 3(5) के तहत अपराध क्रमांक 88/2025 दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से जुड़े तथ्यों के साथ घायलों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए। मामले से संबंधित दस्तावेजी और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य भी जुटाए गए। विवेचना पूरी होने के बाद 29 नवंबर 2025 को न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया।
इसके बाद 9 दिसंबर 2025 को आरोपों की विरचना हुई और 23 दिसंबर 2025 से मामले में साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हुई। पुलिस और अभियोजन पक्ष ने उपलब्ध साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने 1 सितंबर को अपना अंतिम फैसला सुनाया। निर्णय में नसीम खान को रिजवान पर हत्या के प्रयास के अपराध में बीएनएस की धारा 109(1) के तहत 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। वहीं सईम खान को नवाजिश पर हत्या के प्रयास के मामले में इसी धारा के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया गया।








